e- FIR: 24 घंटे में निर्णय लेना होगा, शिकायकर्ता को थाने नहीं बुलाया जाएगा

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e- FIR: 24 घंटे में निर्णय लेना होगा, शिकायकर्ता को थाने नहीं बुलाया जाएगा

भोपाल. मध्यप्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिए E-FIR का रन ट्रायल चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश का कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर FIR दर्ज करवा सकता है। यह एक ऑपश्नल तरीका है। इसका प्रयोग वाहन चोरी और साधारण चोरी के मामलों मे किया जाना है।

शिकायत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर ने मीडिया को बताया कि FIR दर्ज करने वाले को पुलिस स्टेशन(Police station) नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही अगर कोई फरियादी चोरी की शिकायत(Complaint) लेकर थाने आता है, तो उसे e-FIR के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय (Police heaquaters) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

इस तरह से नियमों को समझे

यदि कोई फरियादी थाने में आकर वाहन चोरी या सामान चोरी की शिकायत(Complaint) दर्ज (Register) कराना चाहता है, तो उसे e-FIR के लिए बाध्य नहीं किया जाए। यदि नागरिक द्वारा गलत थाने का चयन किया जाता है तो यह FIR को घटनास्थल से संबंधित थाने को ट्रांसफर किया जाए। फरियादी को e-FIR दर्ज होने की सूचना SMS और e-FIR पीडीएफ कॉपी ईमेल के माध्यम से खुद ही मिल जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा अधिकृत की गई e-FIR उचित कारणों से ही की गई है या नहीं। इसकी हर दिन जांच की जाएगी। केस का रजिस्ट्रेशन और जांच निर्धारित समय अवधि में किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समय-समय पर समीक्षा करेंगे।

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