जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में मंगलवार को OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण (OBC reservation) के संबंध में सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई करने के बाद फैसला लेने की बात कही है।
1 सितंबर को अगली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा कुल 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहें। 1 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि मध्यप्रदेश में OBC की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है।
लोकसभा में OBC संशोधन बिल पास
वहीं लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया। सदन में इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। बिल पर चर्चा के दौरान सरकार ने बताया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी (OBC) लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है।