संजय वारुड़े, BURHANPUR. बुरहानपुर के सिटीजन बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले 10 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों को जिला कोर्ट ने 3-3 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है।
इन आरोपियों को हुई सजा
- संजय
26 जुलाई 2005 का मामला
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया कि बुरहानपुर कार्यालय कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने 26 जुलाई 2005 को सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक बुरहानपुर के अनंत नगर प्रकरण घोटाले की जांच की जाकर जांचकर्ता अधिकारी दिपक सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर, बुरहानपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।
ये खबर भी पढ़िए..
बैंक में पहले से बंधक जमीन पर ले लिया ऋण
सूक्ष्म परीक्षण किए जाने पर ये तथ्य सामने आया कि थाना लालबाग के ग्राम मोहम्मदपुरा में स्थित रकबा क्रमांक 271 और 271-1 की 98 हजार वर्ग फीट जमीन पर मकान बनाने के नाम पर सिटीजन बैंक के कर्मचारियों लीलाधर प्रजापति, मनोज सोनी, मनोज पटेल और संयज कक्कड़ द्वारा बैंक से 48 लाख 98 हजार 460 रुपए असंवैधानिक रूप से आहरित किए। अपने आय-व्यय के संबंध में परिवार के द्वारा पूर्व में लिए गए मकान संबंधी ऋण की बकाया राशि देय होने के बावजूद भी छिपाकर एवं गलत जानकारी देकर होने के बावजूद भी उक्त राशि आहरित की।