JABALPUR:मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत चला था ट्रायल

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Rajeev Upadhyay
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JABALPUR:मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत चला था ट्रायल

Jabalpur. जबलपुर में विशेष अदालत ने ढाई साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी सिद्ध होने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी तरफ पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 25 हजार रुपए प्रदान करने की व्यवस्था दी गई। 





बालकनी से उठाकर ले गया था दुष्कर्मी



अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी पीड़िता को घर की बालकनी से उठाकर ले गया था और छत पर ले जाकर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। मेडिकल रिपोर्ट समेत तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। 





दो साल पहले की घटना



यह घटना अप्रैल 2020 को हुई थी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। 


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