भोपाल. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में 1 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई में होईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक हटाने से इंकार किया था। इसके अगले दिन 2 सितंबर, गुरुवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सरकार ने OBC को मिलने वाले 14 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। आदेश में सरकार ने कहा कि एमपी हाईकोर्ट ने जिन भर्तियों पर रोक लगाई है। उनमें रोक जारी रहेगी। इस समय पीजी, NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक है।
OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी
सरकार ने 2019 में लोक सेवाओं और सीधी भर्ती में ओबीसी को मिलने वाले 14 फीसदी आरक्षण को बढा़कर 27 फीसदी कर दिया था। सरकार के इस फैसले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) ने रोक लगा दी थी। इसके बाद महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव की सलाह पर राज्य सरकार ने आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है।
सरकार का फैसला कांग्रेस की जीत- कांग्रेस नेता
Congress मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% जारी रखने का फैसला कमलनाथ सरकार के सामाजिक न्याय देने के मंतव्य की जीत है। 8 मार्च 2019 से प्रभाव शील इस आदेश से स्पष्ट है कि कमलनाथ सरकार जिस अध्यादेश को लाया था, उसी के तहत आरक्षण देने का फैसला सरकार ने किया है।
20 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई
ओबीसी आरक्षण पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई में 1 सितंबर को कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि फाइनल हियरिंग के बाद सीधे अंतिम फैसला सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल के तमाम तर्कों से कोर्ट असहमत था। इस कारण अदालत ने तत्काल अंतरिम आदेश जारी नहीं किया।