Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों की फाइलों से 37 हजार पेज गायब होने पर नर्सिंग कौंसिल को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि नर्सिंग कौंसिल द्वारा कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड में से 37759 पेज गायब हैं, जिनका उल्लेख तो मान्यता की फाइलों में है लेकिन वे कागजात फाइल में नहीं हैं। जबकि सरकार द्वारा अदालत को यह बताया गया कि समस्त रिकॉर्ड पेश किए जा चुके हैं।
इस बात से नाराज कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में मध्यप्रदेश शासन द्वारा नर्सिंग कौंसिल में रखे हुए प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता के समस्त रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन को दी थी।
अदालत ने मामले की सुनवाई पुनः सोमवार को नियत की है ओर नर्सिंग कौंसिल को निर्देश दिए हैं कि गायब दस्तावेज के बारे में कोर्ट में स्पष्ट उत्तर पेश किया जाए और यदि दस्तावेज उपलब्ध हैं तो याचिकाकर्ता को दिखाए जाएं।