Bhopal. पंचायत निर्वाचन कार्य में लगाए गए प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारी इस बार अपने वोट डालने के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि पहली बार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में डाक मतपत्र के उपयोग करने से मना कर दिया है। बता दें कि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी अपने वोट का उपयोग डाक मतपत्र के माध्यम से ही करते आए हैं, लेकिन प्रदेश में पंचायत चुनावों में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें इस बार डाक मतपत्र के माध्यम से भी मतदान का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के निर्णय के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।
अध्यापक संघ ने चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन
शासकीय अध्यापक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 एवं 326 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का मौलिक अधिकार है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होना है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में संलग्न कर्मचारी जो अपने क्षेत्र के मतदाता है, उनकी ड्यूटी अन्य क्षेत्र के मतदान दल में लगाने से उक्त कर्मचारी अपने मतदान केंद्र पर मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों में प्रदेश भर के लगभग 4 लाख कर्मचारी मतदान से वंचित होंगे। संगठन ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन प्रेषित कर आयोग से चुनाव कार्य में संलग्न कर्मचारियों के मतदान कराने की मांग की।