मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में 9 दिन का शीतकालीन अवकाश, फौजदारी के मुकदमों की होगी सुनवाई

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Shivasheesh Tiwari
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में 9 दिन का शीतकालीन अवकाश, फौजदारी के मुकदमों की होगी सुनवाई

BHOPAL. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और जिला कोर्ट 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। क्योंकि इस दौरान जज शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान केवल दीवानी कोर्ट (civil court) में काम-काज नहीं होगा, लेकिन फौजदारी कोर्ट (criminal court) में काम-काज होगा।



कब से कब तक बंद रहेंगे कोर्ट



इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के अंडर में आने वाले कोर्ट और जिला व सत्र कोर्ट में शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा।इस दौरान दीवानी कोर्ट बंद रहेंगे। जबकि फौजदारी कोर्ट बंद नहीं होंगे। जिला व सत्र कोर्ट में पूर्णतया अवकाश नहीं रहेगा। केवल दीवानी मामलों में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन फौजदारी व अन्य कोर्ट में काम काज होगा।



शीतकालीन अवकाश पर क्या बोले चीफ जस्टिस



सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बार शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई वेकेशनल बेंच नहीं होगी। सीजेआई ने जजों की छुट्टियों पर फैसला केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी के बाद लिया। इसमें उन्होंने कहा कि अदालतों को जो लंबी छुट्टी मिलती है, वह न्याय चाहने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर से छुट्टी शुरू होंगी, जो 1 जनवरी, 2023 तक चलेगी। उसके बाद 2 जनवरी से काम फिर से शुरू होगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश के लोगों में यह भावना है कि अदालतों को जो लंबी छुट्टी मिलती है, वह न्याय चाहने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वे न्यायपालिका को इस सदन का संदेश या भावना बताएं।


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