INDORE: जेल से बाहर आएगी एएसआई रंजना, कोर्ट ने मंजूर की जमानत  वकील ने कहा अपनी कार मांगना ब्लैकमेलिंग नहीं, अधिकार

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Vivek Sharma
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INDORE: जेल से बाहर आएगी एएसआई रंजना, कोर्ट ने मंजूर की जमानत  वकील ने कहा अपनी कार मांगना ब्लैकमेलिंग नहीं, अधिकार

संजय गुप्ता, Indore. टीआई हाकम सिंह पवार के सुसाइड केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद एएसआई रंजना खांडे को जमानत मिल गई है। जमानत के दस्तावेज जेल में शुक्रवार को पहुचेंगे इसके बाद उसकी रिहाई होगी। इसके पहले गुरूवार देर शाम तक चली सुनवाई में खांडे के वकील केके कुन्हारे ने पक्ष रखा कि उनके पक्षकार पर लगे ब्लैकमेलिंग के आरोप गलत है। रंजना ने भाई कमलेश के नाम पर कार ली थी और इसके लिए अपने खाते से पांच लाख रुपए दिए थे, यही कार टीआई उपयोग कर रहे थे। इसी कार को रंजना मांग रही थी, यह उसका अधिकार था, इसमें ब्लैकमेलिंग जैसी बात नहीं है। रही बात आत्महत्या के उकसाने की तो पहले टीआई ने रंजना को गोली मारी और फिर खुद को, इसलिए यह आरोप भी सही नहीं है। रंजना खुद आरक्षित वर्ग से है तो फिर उन पर एससीएसटी वाली धारा का भी कोई मतलब नहीं है। इन सभी तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने रंजना की जमानत मंजूर कर ली। सस्पेंड ASI रंजना खाण्डे ​​​के वकील कृष्ण कुम्हार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत कोर्ट के सामने रखे। आज जमानत के आदेश जिला जेल भेजे जाएंगे। बता दें, मामले में TI की तीसरी पत्नी रेशमा उर्फ जागृति शेख अभी जेल में है। एक अन्य आरोपी TI का दोस्त व्यापारी गोविंद जायसवाल फरार चल रहा है।



अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी उठा

वकील ने कोर्ट से कहा कि हाकम सिंह की मौत के बाद उनका परिवार अनुकंपा नौकरी सहित विभागीय लाभ चाहता है। परिवार इससे वंचित ना रह जाए, इसके डर से रंजना को झूठा फंसाया। किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान रंजना से जब्त नहीं हुआ है।



पहली पत्नी ने लगाई आपत्ति



TI हाकम सिंह की पहली पत्नी लीलाबाई भी गुरुवार को रंजना की जमानत की जानकारी को लगने पर कोर्ट पहुंची थी। यहां उन्होंने रंजना की जमानत देने को लेकर आपत्ति ली। लीलाबाई ने कहा, रंजना ने मेरे पति को ब्लैकमेल किया है। ASI के वकील ने कोर्ट को बताया कि चूंकि रंजना SC-ST वर्ग की है, इसलिए उस पर SC-ST अपराधों की धारा में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। आरोपी रंजना का जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया।



यह है पूरा मामला



इंदौर में TI हाकम सिंह ने 24 जून 2022 को रंजना को गोली मारने के बाद सुसाइड कर लिया था। मामले में चश्मदीद कमलेश खाण्डे 5 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति में जल गया था। 7 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने लगातार जांच कर 11 जुलाई को मामले में ASI रंजना खाण्डे, उसके भाई कमलेश खाण्डे, TI की तीसरी पत्नी रेशमा शेख उर्फ जागृति और व्यापारी गोविंद जायसवाल को आरोपी बनाया था। रेशमा को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वहीं 14 जुलाई को रंजना को उज्जैन में उसके भाई के घर से हिरासत में लिया गया था। दोनों को सोमवार को जिला जेल भेजा गया। जिसके बाद से दोनों जेल में ही थीं।


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