INDORE. ड्रग पैडलर अभिषेक जैन के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जेल से बचाने की आरोपी मां सीमा आजाद जैन की एक बार फिर अग्रिम जमानत याचिका इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही उसके पति और अलीराजपुर कोर्ट में बाबू आजाद जैन को भी सह आरोपी बनाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट को धोखा दिया, अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में 3 महीने से फरार आलीराजपुर की सीमा आजाद जैन की ओर से अधिवक्ता नीलेश दवे ने अपने पक्षगार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला मुख्य आरोपी नैशाद है जो गिरफ्तार होकर जेल में है। वहीं आपत्तिकर्ता पवन पंवार के अधिवक्ता राजेश जोशी ने कहा कि आरोपी महिला ने न्यायालय को धोखा दिया है। इसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
3 महीने से पुलिस को चकमा दे रही है सीमा जैन
सीमा जैन एमजी रोड पुलिस को 3 महीने से चकमा दे रही है। पुलिस की टीम 5 बार छापा मार चुकी है। पुलिस ने सीमा जैन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। 11 जून को सीमा जैन की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो चुकी है।
ये है पूरा मामला
ड्रग पैडलर अभिषेक कोविड के समय जेल से पैरोल पर बाहर आया था लेकिन जब एक साल पूरा हो गया और उसके जेल जाने का समय आया तो उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर दिया गया कि उसकी मौत हो गई है। कुछ महीने बाद एक छापे में पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो फर्जी था। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र उसकी मां ने पुलिस और दूसरी जगहों पर पेश किया था। पुलिस आरोपी महिला की लगातार तलाश कर रही है।