Gwalior.पंचायत और नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन की निगाह ऐसे आदतन बदमाशो पर है जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते है । जिला मजिस्ट्रेट District Magistrate ने ऐसे आठ आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह kaushlendra vikarm singh ने 8 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 6 अपराधियों को छ: माह के लिए और दो अपराधियों को तीन माह के लिये जिला बदर किया गया है। इसके अलावा एक अपराधी को संबंधित थाने में तीन दिवस के भीतर 50 हजार रूपये का बॉन्ड पत्र भरने के आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने इन अपराधियों को जिला बदर करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
ये हुए जिलाबदर
आदतन अपराधी सिया उर्फ सियाराम निवासी ग्राम पाटई, धर्मेन्द्र पटेल निवासी महावीर चौक के पास गोसपुरा नं.-1, यूनुस खान निवासी गेंडेवाली सड़क लश्कर, शिवम तोमर निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क, पवन गर्ग (सेन) निवासी कारबारी मोहल्ला माधौगंज व कल्लू उर्फ हरीश बाल्मीकि निवासी चितैरा ओली को 6 – 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। इसी तरह आदतन अपराधी पवन अग्रवाल निवासी न्यू कॉलोनी नं.-1 हजीरा व टीपू सुल्तान निवासी लक्ष्मणपुरा पड़ाव को 3 – 3 माह के लिये जिला बदर किया गया है।
इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर रोक
इन सभी आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से निर्धारित अवधि के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
इसी तरह आदतन अपराधी दीप उर्फ दीपक रावत निवासी नया संतर मुरार को सदाचार बरतने के लिए पुलिस थाना मुरार में 50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने का आदेश जारी किया गया है। दीपक रावत को एक वर्ष तक हर माह की पहली तारीख को मुरार थाना में हाजिरी भी देनी होगी।