गुंडों पर कार्रवाई: प्रशासन ने आरोपियों के मकान ढहाए, देवउठनी ग्यारस पर आगजनी का आरोप

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गुंडों पर कार्रवाई: प्रशासन ने आरोपियों के मकान ढहाए, देवउठनी ग्यारस पर आगजनी का आरोप

खंडवा. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के खंडवा (Khandwa) में 30 नवंबर को पुलिस (Police) ने गुंडा एक्ट के तहत घासपुरा और बांग्लादेश कॉलोनी में अतिक्रमण (Encroachment) हटाने की कार्रवाई की। माहौल को भांपते हुए घासपुरा क्षेत्र में भारी पुलिस बल पहुंचा। बवाल करने वाले चार आरोपियों का अतिक्रमण हटाया गया। मंगलवार दोपहर 1 बजे दल-बल के साथ पुलिस और नगर निगम (Municipal Corporation) का अमला मौके पर पहुंचा था।

नालियों पर अतिक्रमण

पुलिस अमले की मौजदूगी में जेसीबी मशीन (JCB Machine) से आरोपियों के चार मकान ढहाए गए। प्रशासन ने रफीक टाउ, सद्दाम, अब्दुल्ला और एक अन्य उपद्रवी के घर पर नोटिस चस्पा किए थे। आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करने पहुंचे। गुंडा, माफिया अभियान के तहत मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। नामी गुंडे रफीक टाउ का मकान जमींदोज किया गया। यहां नालियों पर अतिक्रमण कर लोगों ने शौचालय बना रखे थे। आरोप यह था कि, देवउठनी ग्यारस पर हुए उपद्रव में इन्हीं परिवार के लोगों ने पथराव कर आगजनी की थी।

जाति-धर्म की लड़ाई में गरीबों पर अत्याचार-आरोप

आरोपियों के परिजनों का कहना है कि पुलिस जबरन कार्रवाई कर रही है। झूठे केस बनाकर आरोपियों को जेल में रखा गया है। जबकि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। साथ ही सवाल भी पूछा कि जब आरोपी जेल में हैं, तो यह कार्रवाई क्यों की जा रही है? जाति-धर्म की लड़ाई में गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। मेहनत-मजदूरी करके शौचायल बनाए थे, इन्हें भी तोड़ दिया गया।

नोटिस के बाद अवैध निर्माण ढहाया

सोमवार दोपहर इनके घर नोटिस चस्पा किए गए थे। उपद्रव के आरोपी सद्दालम, अब्दुल्ला, रफीक टाऊ व एक अन्य के मकान का अवैध निर्माण तोड़ा है। अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ निगम केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। नोटिस में अधिनियमों का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी थी कि सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे में घरों का अतिक्रमण हटा लें। नगर पालिका द्वारा केस दर्ज करने पर 6 महीने की सजा हो सकती है।

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