Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के 1255 पदों पर भर्ती के मामले में रजिस्ट्रार परीक्षा को निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट को सुधार कर पेश करें। जस्टिस शील लागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व आदेश के अनुरूप परिणाम में संशोधन किया जाए। मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि हाईकोर्ट प्रशासन ने दोषपूर्ण रिजल्ट घोषित किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को वंचित किया गया है। याचिका में स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड 3 के उक्त पदों के परीक्षा परिणाम में कम्यूनल आरक्षण लागू किया गया है।
मामले में सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे हाईकोर्ट द्वारा 7 अप्रैल 2022 को दिए गए आदेश से परिचित नहीं हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 15 दिन पूर्व ही उन्होंने इस पद पर ज्वाइनिंग की है। उन्होंने मांग की कि उन्हें 10 दिन की मोहलत दी जाए।