Jabalpur:जमा नहीं कराए हथियार तो लगेगा आर्म्स् एक्ट, शस्त्रधारकों को हिदायत

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Rajeev Upadhyay
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Jabalpur:जमा नहीं कराए हथियार तो लगेगा आर्म्स् एक्ट, शस्त्रधारकों को  हिदायत

Jabalpur. प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान गृह विभाग ने लायसेंसी शस्त्र धारकों को अपने-अपने हथियार थानों में जमा कराने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन आचार संहिता लगने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक 55 फीसद शस्त्रधारकों ने ही अपने हथियार थानों में जमा कराए हैं। उनकी इस लापरवाही से खफा पुलिस महकमे ने अब सख्त लहजे में ताकीद देते हुए कहा है कि जल्द ही सभी लायसेंसी हथियार थानों में जमा नहीं कराए गए तो ऐसे शस्त्रधारकों के खिलाफ 25 आर्म्स् एक्ट के तहत मामले पंजीबद्ध किए जाऐंगे। 





अधिकांश कर रहे शहर से बाहर होने का बहाना




इस संबंध में जब एडीशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब थाना प्रभारियों को ताकीद दी गई तो यह जानकारी सामने आ रही है कि अधिकांश शस्त्रधारक शहर से बाहर हैं। ऐसे में पुलिस ने उन शस्त्रधारकों को शहर वापसी के साथ ही हथियार जमा करने कहा है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहां पिस्टल और रिवॉल्वर के 832, एम एल गन के 653, बीएल गन के 4096 और रायफल के 1076 लायसेंस जारी किए गए हैं। और तो और एक लायसेंस पर ही कई हथियार खरीदने वाले भी इनमें शामिल हैं। 





सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है छूट




आदर्श आचार संहिता के दौरान सुरक्षा गार्ड्स समेत विशेष परिस्थितियों में ही लायसेंसी हथियार रखने की छूट मिलती है। इसमें भी ऐसे शस्त्रधारकों को जिस संस्थान में तैनाती हो वहां का स्वीकारोत्ति पत्र थाने में जमा कराना पड़ता है।


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