Jabalpur. प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षाओं में ओबीसी को फिलहाल 14 फीसद आरक्षण ही मिलेगा। हाईकोर्ट ने मामले में हुई सुनवाई में सरकार की उस मांग को नहीं माना जिसमें एमपीपीएससी में पिछली सुनवाई में दिए गए अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। जस्टिस शील लागू और जस्टिस अरूण कुमार शर्मा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की तथा राज्य शासन के निवेदन पर मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दी।
अंतिम बहस करे सरकार - हाईकोर्ट
दरअसल जब इस मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पूर्व के आदेश को संशोधित करने का निवेदन किया तो कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अंतिम बहस करने के लिए कहा। लेकिन शासन की ओर से महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। जिसके बाद सरकार के निवेदन पर सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई को निर्धारित कर दी गई।