Betul: बैंक फ्रॉड मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को जमानत

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Shivasheesh Tiwari
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Betul: बैंक फ्रॉड मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को जमानत

Betul. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) के चर्चित गबन कांड (embezzlement case) के आरोपी और बैंक की शाखा में पदस्थ तत्कालीन सहायक प्रबंधक विनय कुमार ओझा (Vinay Kumar Ojha) को मुलताई के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। 6 जून को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से एक दिन के रिमांड पर लिया था।





सवा करोड़ के गबन का आरोप





पुलिस ने पूछताछ के बाद 8 जून को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से पहले उन्हें जेल वारंट पर जेल भेजा गया। इसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। अर्जी को स्वीकार कर उन्हें जमानत दे दी गई है। उन पर सवा करोड़ के गबन मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। ओझा, क्रिकेटर नमन ओझा (Cricketer Naman Ojha) के पिता हैं।





आपराधिक षड्यंत्र का आरोप





वर्ष 2014 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सवा करोड़ के गबन के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी विनय कुमार ओझा आठ साल से फरार थे। मुलताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया (SDOP Namrata Sondia) ने बताया कि 2014 में गबन का मामला दर्ज हुआ था। इसमें 10 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। दो आरोपियों को पृथक किया जा चुका था। वहीं एक आरोपी की मौत हो गई थी। केवल एक आरोपी विनय कुमार ओझा की गिरफ्तारी शेष थी।





पुलिस ने गबन के आरोप में सहायक प्रबंधक रहे विनय कुमार ओझा को गिरफ्तार किया है। विनय कुमार ओझा को सह आरोपी बनाया गया था। उस समय वे सहायक प्रबंधक थे। इनकी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके राशि निकाली गई थी। इससे इन्हें आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया है।



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