BHOPAL: MP सरकार से बड़ी चूक, 21 की उम्र में पार्षद तो बनेंगे पर अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे

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sootr editor
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BHOPAL: MP सरकार से बड़ी चूक, 21 की उम्र में पार्षद तो बनेंगे पर अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे

BHOPAL. नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Body Elections) के नियमों में सरकार की एक बड़ी चूक सामने आई है...दरअसल इस बार नगर पालिकाओं (Municipality) और नगर परिषदों (Municipal Council) के अध्यक्ष का चुनाव (Elections) पार्षद करेंगे...नियम के मुताबिक अध्यक्ष बनने के लिए 25 साल (25 years) उम्र होना जरूरी है...जबकि पार्षद (Councillors) बनने के लिए आयु सीमा 21 या इससे ज्यादा है...ऐसे में उम्मीदवार पार्षद तो आसानी से बन जाएंगे लेकिन उनके अध्यक्ष बनने की राह में सरकार की गड़बड़ी रोड़ा साबित हो गई है...लिहाजा अब उम्र में बदलाव के लिए मप्र नगर पालिका निर्वाचन नियम (MP MunicipalIty Election Rules) 1961 की धारा 34 व 35 में संशोधन (Amendments) करना होगा...विधानसभा (Assembly) का सत्र 25 जुलाई से शुरू हो रहा है...ऐसे में चुनावी प्रक्रिया (Electoral Procedure) को निर्बाध चलाने के लिए सरकार को फिर अध्यादेश लाना पड़ेगा...इसके साथ ही नए सिरे से संशोधन की प्रक्रीया से गुजरना होगा...