JABALPUR:पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट से वंचित आवेदक को बड़ी राहत, HC ने अलग से टेस्ट लेने के लिए DGP को दिए निर्देश

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
JABALPUR:पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट से वंचित आवेदक को बड़ी राहत, HC ने अलग से टेस्ट लेने के लिए DGP को दिए निर्देश

Jabalpur. रोजगार पंजीयन के अभाव में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट से वंचित कुंजबिहारी पटले नाम के अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थी को बड़ी राहत प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी थी कि पुलिस भर्ती 2020 में सिर्फ मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अभ्यर्थियों से जीवित रोजगार पंजीयन की अर्हता रखी गई थी जबकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए यह अर्हता नहीं रखी गई। 



जस्टिस नंदिता दुबे की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की रोशनी में डीजीपी को यह निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता के फिजिकल टेस्ट के लिए अलग से तिथि निर्धारित कर उसका टेस्ट कंडक्ट कराएं।


जबलपुर POLICE BHARTI 2022 हाईकोर्ट Jabalpur High Court ROJGAR ENROLMENT जबलपुर न्यूज़ Jabalpur News रोजगार पंजीयन डीजीपी फिजिकल टेस्ट