घूसतंत्र: छिंदवाड़ा में BMO 10 हजार, सिवनी में पटवारी 7,000 की रिश्वत लेते ट्रैप

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Pooja Kumari
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घूसतंत्र: छिंदवाड़ा में BMO 10 हजार, सिवनी में पटवारी 7,000 की रिश्वत लेते ट्रैप

भोपाल. मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिले में लोकायुक्त की टीम (Lokayukta team) ने एक बीएमओ (BMO) को 10 हजार रुपये की रिश्वत (Bribe) लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जुन्नारदेव (Junnardev) स्थित सामुदयिक स्वास्थ केन्द्र में बीएमओ के पद पर पदस्थ आर.आर. सिंह (R.R. Lion) ने वाहन का बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। वहीं, सिवनी (Seoni) जिले की बरघाट (Barghat) तहसील के पटवारी हल्का नंबर 60 के पटवारी (Patwari) बलराम गजभिए (Balram Gajbhiye) को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने किसान से सात हजार रुपए की रिश्वत लेते 31 जनवरी को पकड़ा है। पूर्व नियोजित योजना के तहत पटवारी को तहसील कार्यालय में ही रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।





सिवनी का रिश्वत कांड : जबलपुर लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक कमल सिंह उईके ने बताया है कि नीलेश हरिनखेड़े ने पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि पटवारी बलराम गजभिए जमीन की रजिस्ट्री पास करवाने व ऋण पुस्तिका बनवाने के एवज में 7 हजार रुपये की मांग कर रहा है। पीड़ित नीलेश हरिनखेडे़ ने बीते 17 जनवरी को पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को ट्रेस कर रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई थी। निरीक्षक कमल सिंह उईके ने बताया है कि इस मामले में पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई निरीक्षक कमल सिंह उईके के अलावा नरेश बेहरा, महिला प्रधान आरक्षक लक्ष्मी रजक, आरक्षक पंकज तिवारी, शरद पांडे, सागर सोनकर व आरक्षक चालक जीत सिंह शामिल रहे।





छिंदवाड़ा का रिश्वत कांड : मामला छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव स्थित सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र का है। यहां बीएमओ के पद पर पदस्थ आर.आर. सिंह ने सोहन श्रीवास्तव से वाहन का 1 लाख 20 रुपए का बिल पास कराने के नाम पर उससे 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त दिलीप झरवडे ने बताया कि चौरई निवासी सोहन श्रीवास्तव ने जुन्नारदेव स्थित सामुदयिक स्वास्थ केन्द्र में किराए से वाहन लगाया था। वाहन किराए का 1 लाख 20 हजार रुपए का बिल पास करने के एवज में बीएमओ आर आर सिंह ने उससे 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त विभाग में की थी। बीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। 



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