जबलपुर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, रेरा और तमाम नियमों को ताक पर रखने वाली 25 कॉलोनियां हैं निशाने पर

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, रेरा और तमाम नियमों को ताक पर रखने वाली  25 कॉलोनियां हैं निशाने पर

Jabalpur. जबलपुर में अब अवैध कॉलोनाइजर्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं जिन्होंने बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और नियमों को ताक पर रखकर  अवैध रूप से कॉलोनियां बसा ली हैं। जिला प्रशासन ने आज कठौंदा इलाके में बनाई गई एक ऐसी ही कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अधारताल तहसील के अंतर्गत कठौंदा में पारस परिसर नाम से इस कॉलोनी का निर्माण किया गया थ। नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल ने बताया कि पारस परिसर में 800 वर्ग फिट एरिया में 4 मकान बनाए गए थे, इसके अलावा कॉलोनाइजर द्वारा बनाए गए प्रवेश द्वार और ऑफिस को भी जमींदोज कर दिया गया। 



नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल ने बताया कि जमींदोज किए गए निर्माण की कुल लागत 50 से 60 लाख रुपए के करीब है। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेश सिंह, सीएसपी तुषार सिंह और नगर निगम का अमला मौजूद रहा। 



25 अवैध कॉलोनियां हैं निशाने पर



बता दें कि नगर निगम द्वारा भवन निर्माण संबंधी नियमों की पारस परिसर नामक कॉलोनी के निर्माण में अवहेलना की गई थी। बता दें कि शहर में ऐसी कई अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं। जिनमें से 25 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा चुका है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। जल्द ही अन्य ऐसी कॉलोनियों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। 



40 फीसद भूमि छोड़ना है जरूरी



बता दें शहरी विकास मंत्रालय, नगर निगम और अन्य विभागों की अनापत्ति के साथ-साथ नगर निगम से नक्शा स्वीकृति के अलावा रेरा रजिस्ट्रेशन कॉलोनी निर्माण के लिए बेहद आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की कुल भूमि का करीब-करीब 40 फीसद हिस्सा पार्क तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए छोड़ना जरूरी होता है। इन नियमों को गिने-चुने कॉलोनाइजर्स ही कड़ाई से मानते हैं वरना ज्यादातर कॉलोनाइजर्स अधिकारियों को खुश करके मनमाना निर्माण करा लेते हैं। 


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