भोपाल. पूर्व मंत्री और भोजपुर सीट (Bhojpur MLA) से BJP विधायक सुरेंद्र पटवा (Surendra Patwa) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। CBI ने सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला बैंक आफ बड़ौदा (Bank of Baroda) से लिए गए कर्ज (Loan) को नहीं चुकाने और बैंक की अनुमति के बगैर राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर करने का है। पटवा पर आरोप है कि मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ रुपए की ठगी की है।
इंदौर, भोपाल ठिकानों पर तलाशी
22 अक्टूबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पटवा के भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) स्थित ठिकानों पर तलाशी ली। इसमें धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शिकायत में बैंक की ओर से बताया गया था कि कंपनी डायरेक्टरों ने वर्ष 2014 से 2017 के बीच धोखाधड़ी की। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) द्वारा 36 करोड़ स्र्पये लोन की राशि का दुस्र्पयोग किया गया है। यह ऋण खाता दो मई 2017 को NPA बन गया। इस मामले में पटवा और उनकी पत्नी समेत कंपनी के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है।
6 महीने की सजा हो चुकी है
इससे पहले जनवरी 2020 में सुरेंद्र पटवा को दो मामलों में 6-6 माह के कारावास और 45 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। पटवा ने इंदौर निवासी संजय जैन से 9 लाख, सारिका जैन से साढ़े 9 लाख, माया जैन से साढ़े 6 लाख और अनीता मित्तल से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में चारों को जो चैक दिए गए थे वे बाउंस हो गए थे। हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। चेक बाउंस का यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।