भोपाल : हाईकमान से चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यु पिटीशन दायर करेगी MP सरकार

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Rahul Garhwal
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भोपाल : हाईकमान से चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यु पिटीशन दायर करेगी MP सरकार

Bhopal. मध्यप्रदेश में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बताया कि हमने यह फैसला किया है कि मोडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जायेंगे और जो तथ्य हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो एक बार फिर पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। हमें विश्वास है कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे।




— TheSootr (@TheSootr) May 11, 2022



कांग्रेस ने पाप किया-सीएम शिवराज



मध्यप्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और उसके कारण बाद में स्थिति यह आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिए जाएं। सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने विधिवेत्ताओं और विधि विशेषज्ञों से मुलाकात की। प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सभी पक्षों पर चर्चा की गई।




— TheSootr (@TheSootr) May 11, 2022



सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश



सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिए अंतरिम आदेश में कहा कि चुनाव आयोग 2 हफ्ते में लोकल बॉडी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करे। शीर्ष कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी, सामान्य वर्ग (जनरल) की सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टियां ओबीसी को आरक्षण देना चाहती हैं, वे सामान्य सीट पर ओबीसी कैंडिडेट को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़ा कर सकती हैं।



रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे-CM शिवराज



सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वे चाहते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे।



वीडी शर्मा और कमलनाथ ने किया ऐलान



ओबीसी आरक्षण को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस 27 प्रतिशत OBC प्रत्याशियों को टिकट देगी। वहीं थोड़ी ही देर बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने घोषणा की कि बीजेपी 27 फीसदी नेताओं को टिकट देगी। वीडी शर्मा ने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां ये प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।




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ये था मामला



OBC आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा माना। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20 प्रतिशत STऔर 16 प्रतिशत SC का आरक्षण रहेगा। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। इसलिए ये चुनाव अटके हुए थे।



शिवराज सरकार को झटका



राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने OBC को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन, राज्य सरकार OBC आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकी। कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। बिना OBC आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे।

 


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