अच्छी खबर: माता-पिता की मृत्यु से अनाथ हुए जिले के बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद

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Dev Shrimali
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अच्छी खबर: माता-पिता की मृत्यु से अनाथ हुए जिले के बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद



ग्वालियर. अठारह वर्ष आयु वर्ग तक के ऐसे अनाथ बच्चे जो अपने सगे-संबंधियों अथवा संरक्षकों के सानिध्य में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें स्पाँशरशिप के माध्यम से आर्थिक मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” शुरू की गई है। ग्वालियर जिले में भी इस योजना के तहत सितम्बर माह में पात्र बच्चों को पोर्टल www.balashirwadyojna.gov.in पर पंजीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।





इन्हें मिलेगा लाभ





    जिला बाल संरक्षण अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मध्यप्रदेश के निवासी परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को स्पाँशरशिप के जरिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे अपने किसी रिश्तेदार अथवा किसी संरक्षक की देखरेख में रह रहे हैं, साथ ही वे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं।





हर बच्चे को मिलेंगे चार हजार रुपये महीना





    मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र पाए गए हर बच्चे को एक साल तक 4 हजार रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता स्पाँशरशिप के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। बालक अथवा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार न होने की दशा में सहायता देने की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। पर आर्थिक सहायता अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक ही देय होगी।



जिला बाल संरक्षण महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना District Child Protection Women and Child Development Department .Chief Minister Bal Ashirwad Yojana