अब एमपी में लेट नहीं होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, राज्य चुनाव आयोग को आदेश

author-image
Rajiv Shrivastava
एडिट
New Update
अब एमपी में लेट नहीं होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, राज्य चुनाव आयोग को आदेश

New Delhi/Bhopal. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति दूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिए अंतरिम आदेश में कहा कि चुनाव आयोग 2 हफ्ते में लोकल बॉडी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करे। शीर्ष कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी, सामान्य वर्ग (जनरल) की सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टियां ओबीसी को आरक्षण देना चाहती हैं, वे सामान्य सीट पर ओबीसी कैंडिडेट को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़ा कर सकती हैं।