अमित शाह के ग्वालियर दौरे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन चौकस,कलेक्टर ने लगाई धारा 144 , धरना -प्रदर्शन पर रोक

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Dev Shrimali
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अमित शाह के ग्वालियर दौरे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन चौकस,कलेक्टर ने लगाई धारा 144 , धरना -प्रदर्शन पर रोक

GWALIOR.आगामी सोलह अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर पहुँच रहे बीजेपी के शक्तिशाली नेता और देश के गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक सचेत नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक प्रशासन के साथ रोज ही मंथन कर रहे है और यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि शाह का दौरा गरिमा और भव्यता के साथ निर्विघ्न संपन्न हो।सीएम शिवराज सिंह एक बार ग्वालियर बैठक कर चुके हैं वहीं कल भी उन्होंने तोमर और सिंधिया के साथ जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी।  इसके बाद कलेक्टर ने देर रात यहाँ धारा 144 लगाने का ऐलान कर दिया। 



देर रात जारी हुआ आदेश 



कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कल देर रात ग्वालियर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस सप्ताह होने वाले वीवीआईपी दौरे और त्योहार के चलते जिले में निषेधाज्ञा लागू की गयी है। 



27 अक्टूबर तक रहेगा प्रतिबन्ध 



कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने देर रात आदेश जारी करते हुए लिखा है कि जिले में 27 अक्टूबर तक सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी गयी। आदेश के अनुसार इस सप्ताह वीवीआईपी दौरा और 24 अक्टूबर को दीपावली है।  इन सभी को शांतिपूर्वक सफल कराने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है। यह आदेश गुरुवार रात से ही लागू कर दिया गया है। 



ये प्रतिबंध हुए लागू 



धारा 144 का आदेश लागू करते हुए जो प्रतिबंध लगाए गए उनमें किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के कोई भी जुलूस,रैली और आमसभा करने पर प्रतिबंध रहेगा ,किसी भी व्यक्ति ,सम्प्रदाय,धर्म के खिलाफ कट आउट ,पोस्टर ,फ्लेक्स ,बैनर ,और झंडे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति पर किसी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या भड़काऊ नारे लिखना प्रतिबंधित होगा ,अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा और सोशल साइट पर किसी व्यक्ति,सम्प्रदाय और धर्म के खिलाफ पोस्ट डालना भी प्रतिबंधित रहेगा। 



बाज़ारों पर लागू नहीं होगा यह आदेश 



डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का यह आदेश बाज़ारों में होने वाली भीड़ या तैयारियों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इस समय दीवाली का त्यौहार है और इस समय बाज़ारों में खरीददारों की भीड़ उमड़ रही है। 


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