GWALIOR .भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में भी हर मतदाता के आधार नम्बर को मतदाता सूची से लिंक (निर्वाचक नामावली के डेटाबेस में दर्ज करना) करने का काम एक अगस्त से शुरू हो गया है। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि इस काम में सहभागी बनें, जिससे शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार हो सके। साथ ही किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं। इस आशय का आग्रह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में किया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित अन्य नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी भी बैठक में विस्तारपूर्वक दी।
सोमवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची से आधार लिंक करने का काम आगामी 31 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाना है। यदि किसी मतदाता के पास आधारकार्ड नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तिकरण की कार्यवाही भी शुरू होने जा रही है। राजनैतिक दल मतदान केन्द्रों के संबंध में भी अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर मतदान केन्द्रों को अंतिम रूप दिया जा सके।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि कोई भी मतदाता अपना नाम जुड़वाने व आधार लिंक के लिये ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। साथ ही बीएलओ द्वारा भी घर-घर जाकर ऑफलाइन भी फार्म भराए जायेंगे।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर एच बी शर्मा, जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा कमल माखीजानी, आनंद शर्मा व श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने व संशोधन के लिए ये फॉर्म भरने होंगे
मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता होती थी, उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप-6, आधार संग्रहण के लिये प्रारूप-6 (ख), किसी मतदाता का नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांगजन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण के लिये प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अब 4 तिथियाँ निर्धारित
मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम जोड़ने की पूर्व निर्धारित अर्हता तिथि एक जनवरी को शामिल करते हुए अब वर्ष में 4 अर्हता तिथि निर्धारित की गयी है। अब वर्ष की एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर होगी। इससे उन मतदाताओं को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की पात्रता होगी।
आधारकार्ड न होने पर ये 11 दस्तावेज मान्य होंगे
मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, चालान अनुज्ञप्ति, पेनकार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज, केन्द्र व राज्य सरकार, पीएसयू व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिये जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य व विधान परिषद के सदस्यों के लिये जारी शासकीय पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान परिचय पत्र (यूडीआईडी) ।