भोपाल. RERA यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के ऑफिस में आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध है। इसके खिलाफ राजगढ़ के प्रकाश चौरसिया ने मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की है। चौरसिया ने शिकायत में बताया कि रेरा के ऑफिस में आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेरा में पोस्टेड कर्मचारी और अधिकारियों ने अपने अनैतिक फायदे को साधने और भ्रष्टाचार करने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं।
मौलिक अधिकारों का हनन: चौरसिया ने 18 फरवरी को ये पत्र लिखा है। इसमें रेरा के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों की एंट्री प्रतिबंधित नहीं है। यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यालय, मंत्रालय, राजभवन और सीएम कार्यालय में भी कोई रोक नहीं है। लेकिन रेरा ने ऑफिसों में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई है। ये संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।
अधिकारियों की जांच की जाए: शिकायतकर्ता ने बताया कि ये प्रतिबंध भ्रष्टाचार करने के लिए लगाया है। प्रतिबंध लगाने वाले अधिकारियों की कॉल एवं ईमेल की डिटेल निकाली जाए। ताकि इन अधिकारियों के द्वारा किए गए गलत कामों का खुलासा हो सके। चौरसिया ने मांग की है कि प्रतिबंध लगाने वाले अधिकारी नीरज दुबे सचिव मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनिमयामक और प्रतिबंध को सहमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही इन प्रतिबंधों को तत्काल निरस्त करें।