योगेश राठौर, INDORE. निगम चुनाव के वोटिंग वाले दिन 6 जुलाई को बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे की कार पर हुए हमले के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दे दिए। उनके साथ ही मनोज चौधरी, रिंकू भदौरिया, बॉबी भदौरिया को भी जेल भेजा गया है। पांचवे आरोपी मानसिंह राजावत अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके पहले पुलिस ने भदौरिया को कोटा से गिरफ्तार कर दोपहर में कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। वहीं भदौरिया के वकील सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि हम जमानत याचिका दायर करेंगे।
रखे तर्क भदौरिया मौके पर ही नहीं थे
भदौरिया के वकील ने इस दौरान कोर्ट में घटना के वीडियो रखे और बताया कि घटना के समय वे मौके पर नहीं थे। एक दूसरा वीडियो भी बताया जिसमें दिखाया गया कि घटना के वक्त पौने 5 से 5 बजकर दस मिनट के दौरान वे अन्य बूथ केंद्र पर मौजूद थे। एक महिला का शपथ पत्र भी दिया कि भदौरिया नहीं थे लेकिन कोर्ट ने इसे ट्रायल का विषय माना। राजू भदौरिया के वकील का कहना है कि वे जमानत याचिका लगाएंगे।
देरी से केस दर्ज करने पर पुलिस से उठे सवाल
वकील ने ये भी तर्क रखा कि पुलिस ने एफआईआर रात साढ़े 9 बजे दर्ज की और देरी का कारण फरियादी का देरी से आना बताया, जबकि एक वीडियो में शिंदे थाने के बाहर शाम को खड़े दिख रहे हैं तो फिर फरियादी ने देरी क्यों की और पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की। शर्मा ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई में देरी गंभीर मामले में सही नहीं दिख रही है।