Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मझगवां ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर अदालत के आदेश का पालन न करने पर लगाई गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कलेक्टर को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस मामले में अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मझगवां सरपंच प्रत्याशी और याचिकाकर्ता शशि यादव के आवेदन पर तत्काल पुनर्मतगणना कराने के निर्देश दिए थे। जिस पर कलेक्टर ने प्रत्याशी को चुनाव याचिका लगाने का विकल्प मौजूद होने की बात कहकर पुनर्मतगणना से इनकार कर दिया था।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन अस्वीकार करने पर प्रत्याशी शशि यादव ने अदालत में अवमानना याचिका लगाई थी जिस पर उनकी ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि अभ्यावेदन का निराकरण करते समय उनके मुवक्किल को नहीं बुलाया गया। यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका तब दायर की जाती है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी थे। मतदान 25 जून को हुआ और उसी दिन मतगणना भी हुई। याचिकाकर्ता और विजयी प्रत्याशी के बीच महज एक वोट का अंतर था। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी को अदालत के आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर पुनर्मतगणना करानी चाहिए थी।