GWALIOR : साढ़े नौ बजे शुरू होगी ईवीएम में पड़े मतों की गिनती, पहले आधे घण्टे में गिने जाएंगे कर्मचारी मत पत्र

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Dev Shrimali
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GWALIOR : साढ़े नौ बजे शुरू होगी ईवीएम में पड़े मतों की गिनती, पहले आधे घण्टे में गिने जाएंगे कर्मचारी मत पत्र



GWALIOR News. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना कार्यक्रम के तहत  ग्वालियर नगर निगम के लिए मतदान की 17 जुलाई को प्रात: 9 बजे से  निर्वाचन कर्तव्य मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके आधा घंटे बाद ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गिनती शुरू की जायेगी।





काउंटिंग ऐजेंट्स को दी ट्रेनिंग





    मतगणना से संबंधित बातें ग्वालियर नगर निगम में महापौर एवं विभिन्न वार्डों के पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों एवं उनके मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान बताई गईं। साथ ही मतगणना के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर भी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण के दौरान खासतौर पर ताकीद किया गया कि  सभी मतगणना अभिकर्ता मतगणना हॉल के अंदर अपने निर्धारित स्थान पर बैठें और आयोग के निर्देशों का पालन करें। निर्देशों की अवहेलना पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।





एआरओ तत्समय करेंगे शंकाओं का समाधान





ट्रेनिंग में यह  स्पष्ट किया गया  कि सभी की शंकाओं का तत्समय संबंधित एआरओ द्वारा समाधान किया जायेगा। मतगणना के संबंध में अंतिम निर्णय रिटर्निंग ऑफीसर और निर्वाचन प्रेक्षक का रहेगा।





    शुक्रवार को यहाँ बाल भवन में दो सत्रों में मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। पहले सत्र में महापौर पद के प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद पार्षद पद के प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं को मतगणना संबंधी बारीकियाँ सिखाई गईं।



    निर्वाचन कर्तव्य मत पत्र किन त्रुटियों के कारण निरस्त होगा और कब वैध माना जायेगा ? ये सभी बातें भी प्रशिक्षण के दौरान मतगणना अभिकर्ताओं को बताई गईं। ग्वालियर नगर निगम के सभी वार्डों के एआरओ व मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।





मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे





    मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, तम्बाकू व खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। दोनों प्रवेश द्वारों पर व्यक्तिश: इसकी सघन जाँच की जायेगी। सभी अभिकर्ताओं से कहा गया कि वे गणना के दिन उक्त सामग्री लेकर न आएं।



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