कोर्ट का फैसला: जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद

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कोर्ट का फैसला: जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद

भोपाल. राजधानी की एक अदालत ने अवैध संबधों के शक में रायसेन के जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक रामदयाल बेले की हत्या के मामले में तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने अब्दुल आसिफ, कमलेश मेहरा एवं पप्पू जाटव उर्फ भूरा को सजा सुनाई। तीनों हत्यारों ने बेले की हत्या करने के बाद उनकी लाश को भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिकी क्षेत्र स्थित बोरा ब्रदर्स फैक्ट्री के गेट के सामने फेंक दिया था।

20 अगस्त 2015 का मामला

मामले में पैरवी कर रहे सरकारी वकील राजेंद्र उपाध्याय और वर्षा कटारे ने बताया कि मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है। 20 अगस्त 2015 को गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बोरा ब्रदर्स फैक्ट्री के सिक्युरिटी गार्ड ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि फैक्ट्री के गेट के बाहर एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था। गार्ड ने पास जाकर देखा तो व्यक्ति के माथे, मुंह, नांक,सीने, पेट और दोनों हाथों की हथेलिया पर घाव थे और उसके शरीर धारदार हथियार की कई चोटें थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद अब्दुल आसिफ, कमलेश मेहरा और पप्पू जाटव उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में आरोपियों ने बेले की हत्या की थी। 

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