भोपाल. जिला अदालत ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई। मुख्य आरोपी जर्नलिस्ट प्यारे मियां को 4 उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ये सजा कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सुनाई है। वह आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। अदालत ने प्यारे मियां के अलावा तीन आरोपियों को भी सजा सुनाई है। मैनेजर ओवेस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दूसरी आरोपी प्यारे मियां की पीए स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल की सजा हुई। जबकि तीसरा आरोपी डॉक्टर हेमंत मित्तल 5 साल तक सलाखों में रहेगा। सजा के साथ सभी को जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। 7 मार्च को जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने ये फैसला सुनाया।
क्या है मामला? 6 नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां के खिलाफ पिछले साल केस दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। उसकी निगाह 14 से 17 साल की बच्चियों पर रहती थी। प्यारे मियां बच्चियों को शराब पिलाकर उनका यौन शोषण करता था। हालांकि, 18 साल की होने के बाद पीड़ित की शादी वो अपने पैसे से करवा देता था। SIT ने प्यारे मियां को पिछले साल जुलाई में कश्मीर से गिरफ्तार किया था।
2020 में मामला सामने आया: भोपाल पुलिस को 12 जुलाई 2020 को 5 लड़कियां संदिग्ध हालत में सड़क पर घूमती मिली थीं। इनमें 4 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। इन लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ की, इसमें प्यारे मियां का नाम पहली बार सामने आया। लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि प्यारे मियां ने उन्हें पार्टी करने के लिए बुलाया था। फिर शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि प्यारे मियां एक दैनिक अखबार चलाता था। पहले प्यारे मियां गरीब बच्चियों के पेरेंट्स को झांसे में लेता था। वह उनकी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलवाने के नाम पर अपने पास रखता था। इसके बाद यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं वो इन लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से भी करवाता था।