GWALIOR : राजस्थान के पूर्व बीएसपी विधायक को कोर्ट ने सुनाई सज़ा, चिटफंड में धोखाधड़ी का दर्ज था केस

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Dev Shrimali
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GWALIOR :  राजस्थान के पूर्व बीएसपी विधायक को कोर्ट ने सुनाई सज़ा, चिटफंड में धोखाधड़ी का दर्ज था केस

GWALIOR.   चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पूर्व विधायक और उसके एक अन्य साथी को ग्वालियर जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है। राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बाल किशन सिंह कुशवाह ने चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी की थी।इसको लेकर साल 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर थाना में मामला दर्ज हुआ।जिसमें गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी,कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।



गवर्नमेंट एडवोकेट जगदीश शर्मा ने बताया कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड में ग्वालियर सहित अन्य प्रदेशों के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे।कंपनी ने लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराकर करोड़ो रुपए की संपत्ति एकत्रित कर ली।न्यायालय ने यह माना कि अधिनियम 2000 की धारा 3 के अंतर्गत फार्म में वित्तीय कारोबार के संबंध में कलेक्टर को जानकारी नहीं दी।इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बालकिशन को मुख्य दोषी मानते हुए  जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है।अभी भी न्यायालय में ही 25 हजार से अधिक निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।


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