GWALIOR : अबोध बालक से कुकृत्य के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा

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Dev Shrimali
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GWALIOR : अबोध बालक से कुकृत्य के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा



GWALIOR.  ग्वालियर दो वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी युवक को पुलिस ने दस वर्ष के सश्रम कारवास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला अनन्यतः न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा ने सुनाया।





ये था मामला





अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले अतिरिक्त डीपीओ अनिल मिश्रा और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कल्पना यादव ने बताया कि फरियादी बालक की मां द्वारा पुलिस थाने बिजौली पहुंचकर मौखिक  रिपोर्ट की थी कि 20 फरवरी 19 की शाम वह घर में काम कर रही थी उसका दो साल का बेटा अपनी पांच साल उम्र की बड़ी बहिन के साथ घर के बाहर  खेल रहा था कुछ और बच्चे भी साथ खेल रहे थे। तभी बालक की बहिन ने आकर उसे बताया कि मुहल्ले का ही निवासी बॉबी कुशवाह उसके छोटे भाई को उठाकर चुपचाप सरसों के खेत की तरफ ले गया है।  इसके बाद बच्चे की माँ दौड़कर खेतों की तरफ गयीं तो सरसों के खेत में से रोने की आवाज आयी। जब वह अंदर पहुँची तो आरोपी बॉबी कुशवाह बच्चे को छोड़कर मौके से भाग गया। उस समय बालक जोर - जोर से रो रहा था तथा उसके शौच स्थान और ऊपर के होठ के नीचे खून निकल रहा था।



इस शिकायत के आधार पर थाना बिजौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया।  सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपों को साक्ष्यों के आधार पर  माना और आरोपी को भादवि की धारा 363 के तहत पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदंड और धारा 5 (एम सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट ) में दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।



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