DAMOH: गैर हाजिर होने पर हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

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The Sootr CG
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DAMOH: गैर हाजिर होने पर हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

DAMOH. हाईकोर्ट (MP High Court) ने बार-बार गैर हाजिर होने पर पथरिया थाना प्रभारी (Patharia Police Station Incharge) को गैर जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी किया है। इसके साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही दमोह एसपी (Damoh SP) पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि जिस दिन वारंट जारी हुआ, उसी दिन थाना प्रभारी कोर्ट में हाजिर हो गईं। 



हाईकोर्ट ने ये कहा



हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी को दो बार समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन थाना प्रभारी एक भी बार कोर्ट नहीं पहुंचीं। इससे नाराज होकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं इसलिए वह चुनावी ट्यूटी में व्यस्त हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट बंद करा दीजिए, कह दीजिए की चुनाव है तो कोर्ट काम नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन हैं । कोर्ट ने कहा कि यदि थाना प्रभारी नहीं आ रही हैं तो उन्हें लेकर आईए, मजाक बना रखा है आपके अधिकारियों ने। कोर्ट में वकील ने कहा कि हमने आरक्षक जितेंद्र प्रजापति से इस संबंध में संपर्क किया था, लेकिन पथरिया थाना से कोई जवाब नहीं मिला है। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि दमोह एसपी से इंसट्रक्शन लेकर उन्हें कोर्ट में लेकर आएं। यदि पथरिया थाना प्रभारी इस बार नहीं आए तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। न्यायधीश ने  सुनवाई के दौरान वकील से कहा कि दमोह एसपी से बात कर कोर्ट को बताएं कि आप उन्हें लेकर आ रहे हैं या हम गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में बुलवाएं।



यह है पूरा मामला



गौरतलब है,  जिले के पथरिया थाना की जेरठ चौकी में हुए एक विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने नारायण सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। इस मामले की पिछली दो सुनवाई में चुनाव की व्यस्तता के कारण थाना प्रभारी हाईकोर्ट नहीं पहुंची। इससे तीसरी पेशी में कोर्ट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया था और उसी दिन थाना प्रभारी कोर्ट के समक्ष हाजिर हो गईं।


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