DGCA ने एयरलाइन पर 5 लाख जुर्माना लगाया, दिव्यांग बच्चे की Boarding रोकी थी

author-image
Shivasheesh Tiwari
एडिट
New Update
DGCA ने एयरलाइन पर 5 लाख जुर्माना लगाया, दिव्यांग बच्चे की Boarding रोकी थी

Delhi. विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने इंडिगो पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सात मई को रांची हवाईअड्डे (Ranchi Airport) पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में न‍ियामक ने यह कार्रवाई की है। इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान (Ranchi Hyderabad Flight) में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था।





केंद्र ने भी लिया था संज्ञान





वहीं, केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया था। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री (Union Minister of Civil Aviation and Aviation) ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने इस पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि पूरी जांच उनकी निगरानी में ही होगी। सिंधिया के सख्त तेवर के बाद एयरलाइन ने मांफी मांगी थी। 





डीजीसीए ने लगाई फटकार 





घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है। रेग्युलेटर ने कहा- कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया। इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था। बच्चे के साथ सहृदयता के साथ पेश आना था ताकि वो शांत होता। ऐसा करने से कंपनी के कर्मचारियों को यात्री को विमान में चढ़ने से मना करने जैसा एक्स्ट्रीम कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। डीजीसीए ने कहा- विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे। इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।





कैसे पकड़ा मामले ने तूल?





इंडिगो को इस मामले में पक्ष रखने के लिए 26 मई तक का समय दिया गया था और 20 मई को डीजीसीए ने इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम और इंडिगो के तीन अधिकारियों ने दिव्यांग को विमान पर नहीं चढ़ने देने के मामले में पूछताछ की थी और सबूत जुटाए थे। जांच टीम ने घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला था। इस दौरान डीजीसीए की टीम ने पाया कि इंडिगो के कर्मचारियों ने बोकारो से आए एक दंपति और उनके उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें प्लेन पर नहीं चढ़ने दिया था। 





जानें पूरा मामला





इंडिगो के एक प्रबंधक ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक विकलांग बच्चे के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई थी। घटना का एक चश्मदीद गवाह सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई। घटना के समय मौके पर मौजूद एक यात्री के मुताबिक बच्चे को हवाई अड्डे पर कार की सवारी करने में मुश्किल आ रही थी और वो बोर्डिंग गेट पर पहुंचने पर वह काफी तनाव में था। हालांकि, उसके माता-पिता ने कुछ भोजन और प्यार से उसे समझाया बुझाया।



 



डीजीसीए DGCA केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री रांची हैदराबाद उड़ान ज्योतिरादित्य सिंधिया जुर्माना Jyotiraditya Scindia रांची हवाईअड्डे fined Union Minister of Civil Aviation and Aviation Ranchi Hyderabad Flight Ranchi Airport