JABALPUR: हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
JABALPUR: हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला

Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण नियम लागू न किए जाने के खिलाफ दायर रिट अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। जस्टिस शील लागू और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की डबल बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था। 





ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका




इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अन्य ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-2 की परिभाषा में महाधिवक्ता कार्यालय को स्थापना माना जाएगा। इसलिए शासकीय अधिवक्ता लोक पद माना जाएगा। इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय किया जाना चाहिए।


Jabalpur News जबलपुर हाईकोर्ट MP High Court Jabalpur जबलपुर High Court जबलपुर न्यूज़ LOK ABHIYOJAK FAISLA SURALSHIT शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन