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Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण नियम लागू न किए जाने के खिलाफ दायर रिट अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। जस्टिस शील लागू और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की डबल बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था।
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ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका
इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अन्य ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-2 की परिभाषा में महाधिवक्ता कार्यालय को स्थापना माना जाएगा। इसलिए शासकीय अधिवक्ता लोक पद माना जाएगा। इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय किया जाना चाहिए।