Bhopal : बज गई नगर सरकार के चुनाव की रणभेरी, दो चरणों में होंगे चुनाव

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The Sootr CG
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Bhopal : बज गई नगर सरकार के चुनाव की रणभेरी, दो चरणों में होंगे चुनाव

अंकुश मौर्य, Bhopal. मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसी के साथ निकायों में आचार संहिता लागू हो गई। प्रदेश की 16 नगर निगम, 76 नगर पालिकाओं, 226 नगर परिषदों और 29 नई नगर परिषदों में चुनाव होंगे। दो चरणों में चुनावों का ऐलान किया गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 जुलाई और द्वितीय चरण की वोटिंग 13 जुलाई को होगी। प्रथम चरण का परिणाम 17 और द्वितीय चरण का परिणाम 18 जुलाई को आएगा।



दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 3 जिलों में नहीं होंगे



प्रथम चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद यानी कुल 133 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 214 नगर परिषद यानी कुल 214 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण के लिए 13148 और द्वितीय चरण में 6829 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं मंडला, अलीराजपुर और डिंडौरी के किसी भी निकाय में चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन तीन जिलों में निकायों का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है।



दोनों चरणों के लिए एक बार में ही होगा नामांकन



चुनाव आयोग ने दो चरणों में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन एवं नाम वापसी की तारीखे समान रखी हैं। दोनों चरणों के लिए 11 जून से नामांकन शुरु होंगे, 18 जून तक चलेंगे। नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 जून रखी गई है।



इनती जमानत राशि देनी होगी



महापौर का चुनाव लड़ने के लिए 20 हजार, नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 5 हजार, नगर पालिका पार्षद के लिए 3 हजार और नगर परिषद पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपए जमानत राशि देनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिला अभ्यर्थियों को इसमें से आधी राशि ही जमानत के तौर पर जमा करनी होगी।



ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन



चुनाव आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि पार्षद से लेकर महापौर के पद तक के लिए नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन उम्मीदवार को नामांकन की हार्डकॉपी रिटर्निंग अफसर के पास जमा करानी होगी। नामांकन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के जाने की ही अनुमति होगी।



महापौर उम्मीदवार की खर्च सीमा



राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर से लेकर नगर परिषद के पार्षद के लिए भी खर्च की सीमा तय कर दी है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में महापौर के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 35 लाख रुपए और 10 लाख से कम जनसंख्या होने पर 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।



पार्षद उम्मीदवारों की भी तय की गई खर्च सीमा



नगर निगम क्षेत्र में पार्षद उम्मीदवार 10 लाख से ज्यादा आबादी होने पर 8.75 लाख। 10 लाख से कम जनसंख्या होने पर 3.75 लाख रुपए सीमा होगी। नगर पालिका में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होने पर 2.5 लाख रुपए, 50 हजार से ज्यादा जनसंख्या होने पर 1.5 लाख रुपए, 50 हजार से कम जनसंख्या होने पर 1 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर परिषद में पार्षद उम्मीदवार 75 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे।


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