Jabalpur. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी की अदालत ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की जांच करने के निर्देश ईओडब्ल्यू को दिए हैं। कोर्ट ने एसपी ईओडब्ल्यू को सभी तथ्यों की जांच करने निर्देशित किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।
जबलपुर निवासी धीरज कुकरेजा और स्वप्निल सराफ ने परिवाद दायर कर दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। परिवादियों की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि आय से अधिक संपत्ति के आरोप गंभीर हैं इसलिए जांच कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन उपरांत उक्त निर्देश जारी किए हैं।