सीधी भर्ती में EWS को मैरिट के आधार पर ही मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

author-image
The Sootr CG
एडिट
New Update
सीधी भर्ती में EWS को मैरिट के आधार पर ही मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

Bhopal. राज्य सरकार जल्द ही एक लाख पदों पर सीधी भर्ती करने जा रही है। इसके चलते सरकार ने साफ किया है अब आर्थिक रुप से कमजोर यानि ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण मैरिट के आधार पर दिया जाएगा। संबंधित पद के लिए चयनित उम्मीदवारों में से आर्थिक रुप से कमजोर उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में मैरिट के आधार पर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।



 





इस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा





 इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को सरकारी सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 2 जुलाई 2019 को आदेश जारी किए थे, लेकिन ये आदेश में स्पष्ट नहीं था कि विभाग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। इसके चलते सरकार ने नया आदेश जारी कर साफ किया है कि अब आरक्षण चयनित ईडल्यूएस की लिस्ट में से मैरिट के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी।



ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण मप्र में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मप्र सीधी भर्ती न्यूज मप्र सीधी भर्ती 2022 EWS reservation policy.  मप्र सीधी भर्ती EWS reservation in MP EWS reservation