चुनाव लड़ने दिखाना होगा अतिक्रमण, बिजली बिल नहीं भरा तो अरमानों पर फिरेगा पानी

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Pratibha Rana
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 चुनाव लड़ने दिखाना होगा अतिक्रमण, बिजली बिल नहीं भरा तो अरमानों पर फिरेगा पानी

Bhopal.  मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। उम्मीदवार आज यानी 30 मई से नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट 6 जून है।





पहला चरण इस दिन





पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी। पहले चरण में 8702 ग्राम पंचायत, 115 जनपद पंचायतों में 27,049 मतदान केन्द्रों पर 1 करोड़ 49 लाख वोटर मतदान करेंगे। 





दूसरा-तीसरा चरण इस दिन





पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 1 जुलाई को होगी। जबकि तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को वोटिंग होगी। बता दें पंच के लिए नामांकन फीस 400 रुपए। जबकि सरपंच पद के लिए 2000 फीस तय की गई है।





वोटों की काउंटिंग इस दिन





बता दें, पहले चरण की मतगणना 28 जून को होगी। जबकि दूसरे चरण की 4 जुलाई और तीसरे चरण की मतगणना 11 जुलाई को होगी। 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 जून  शाम 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद बाकी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंच, सरपंच के चुनाव के परिणाम का ऐलान 14 जुलाई को होगा। जिला पंचायत के परिणाम 15 जुलाई को बताए जाएंगे। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पंच पद के लिए घोषणा पत्र लगाना होगा। उसे नोटराइज नहीं कराना पड़ेगा।  हालांकि बाकी पदों के लिए शपथपत्र लगाना होगा। 





सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जाति प्रमाण पत्र देना होगा





पंच, सरंपच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं।  वोटर लिस्ट सूची में नाम के साथ-साथ प्रत्याशी को बिजली कंपनी का नो ड्यूज और ग्राम पंचायत की NOC भी जमा करनी होगी। इसमें पंचायत के टैक्स और बिजली चुकता होने चाहिए। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जनपद पंचायत से और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को जिला पंचायत कार्यालय से NOC लेने के साथ ही बिजली कंपनी का नो ड्यूज प्रमाणपत्र लगाना होगा। सभी कैटेगरी के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। हालांकि इसमें सामान्य वर्ग के प्रत्याशी शामिल नहीं है। 





देनी होगी पैन नंबर-इनकम टैक्स रिटर्न की डीटेल





प्रत्याशियों को अपने नामांकन फॉर्म में खुद की, पत्नी और आश्रितों के पैन नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेलज देनी होंगी।  कोर्ट में किसी उम्मीदवार से किसी मामले में दोषी ठहराए या सजा होने की भी सूचना देनी होगी। इसके अलावा नकदी, बैंकों में जमा राशि, बैंक लोन, जमीन मकान की डीटेल भी देनी होगी। प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म में इस बात की भी जानकारी देनी होगी की उन्होंने पंचायत या दूसरी किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नहीं। अगर प्रत्याशी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो उन्हें उस सरकारी जमीन का खसरा नंबर, रकबा, कितने सालों से अतिक्रमण है इस सब की पूरी सूचना देनी होगी। इसके साथ उम्मीदवार को ये भी बताना होगा की उनके घर में फ्लश टॉयलेट या जलवाहित शौचालय है या नहीं।



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