संजय गुप्ता, INDORE. एमपी सरकार (MP Govt.) को नशा मुक्त भारत अभियान (drug free India campaign) के तहत पहला पुरस्कार (First Prize) मिला है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने भी नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने और आबकारी नीति (Excise Policy) में जरूरी बदलाव की बात कही। शराब नीति को लेकर हमेशा सवाल खड़ा करने वाली और शराब दुकान पर पत्थर फैंकने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसकी तारीफ कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मप्र शासन ने आबकारी नीति ही ऐसी बनाई हुई कि इसमें लाइसेंस लेने वाले को अधिक से अधिक शराब खपत का टारगेट मिलता है। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में करोड़पतियों को घर में होमबार खोलने की मंजूरी मिली है।
आइए जानते हैं किस तरह शराब खपत को प्रमोट करती है आबकारी नीति
मिनिमम गारंटी नियम
इसके तहत यदि किसी क्लब, होटल, रेस्टोरेंट ने बार के लिए लाइसेंस लिया है तो उसे सालभर में निर्धारित मात्रा (फिक्स कोटा) में शराब बेचनी ही होगी, इससे कम बेचने पर उसे पेनल्टी देना होती है। यह पेनल्टी प्रति लीटर स्प्रिट के लिए सौ रुपए और बीयर के लिए 20 रुपए प्रति लीटर होती है। सरकार ने बीते साल कोरोना में लॉकडाउन के दौरान बंद शराब दुकानों के लिए भी यह पेनल्टी लगा दी थी, जिसमें होटल व रेस्त्रां एसोसिशएन के विरोध और द सूत्र द्वारा मुद्दा उठाने के बाद निरस्त की थी।
होमबार का भी हो गया प्रावधान
सरकार ने साल 2022-23 की आबकारी नीति में प्रावधान किया है कि यदि कोई साल में एक करोड़ या इससे अधिक कमाता है तो वह 50 हजार की लाइसेंस फीस देकर घर में होमबार चला सकता है। यानी आप दुकान पर नहीं जा सकते तो घर बैठकर शराब पीजिए। इंदौर में इस व्यवस्था के तहत एक करोड़पति ने लाइसेंस ले भी लिया है, एक अन्य आवेदन लंबित है।
सुपर मार्केट में खोल सकते हैं वाइन शाप
सरकार ने नई आबकारी नीति में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सुपर मार्केट में वाइन शॉप खोलने की भी मंजूरी दे दी है। यानी आप किराना का सामान लेने जा रहे है तो वाइन भी खरीद सकते हैं। हालांकि अभी तक इंदौर में किसी ने यह लाइसेंस नहीं लिया है।
एयरपोर्ट पर भी खुल सकेगा काउंटर
आबकारी नीति में चारों महानगरों के साथ ही खजुराहो एयरपोर्ट पर शराब बिक्री काउंटर खोलने का प्रावधान कर दिया गया है।
माइक्रो बेवरीज खोलने की मंजूरी
आबकारी नीति के तहत इंदौर व भोपाल में अब माइक्रो बेवरीज खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है।
शराब दुकानें 14 घंटे खुलेंगी
आबकारी नीति में मप्र में शराब दुकान खुले रखने का समय 14 घंटे लंबा है। दुकानदार सुबह साढ़े नौ से रात साढ़े 11 बजे तक शराब बेच सकता है, हालांकि वह दुकान तो सुबह साढ़े आठ बजे ही खोल सकता है। इसी तरह होटल, पब में सुबह दस से रात साढ़े ग्यारह बजे तक शराब का आर्डर दे सकता है और रात 12 बजे तक पी सकता है।