gwalior| यहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की आंख खराब हो गई....गलत आई-ड्राप से मरीज की आंख खराब होने पर मरीज ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर दी...इस पर आयोग ने अपना फैसला सुनाया है...आयोग ने हॉस्पिटल को पांच लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है...हॉस्पिटल को 30 दिन के अंदर हर्जाना देना होगा...दरअसल ग्वालियर के मानवेंद्र सिंह तोमर ने आंखों में समस्या होने पर निजी अस्पताल से इलाज लेना शुरु किया था...जहां गलत आई-ड्राप लेने की वजह से मरीज की आंख में सेकेंडरी ग्लूकोमा हो गया...उपभोक्ता फोरम ने डॉ. राकेश गुप्ता को इलाज में लापरवाह बरतने का दोषी माना है।