भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में पहले चरण की लॉटरी के बाद खाली सीटों के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया में 25 अगस्त तक एडमिशन दिए जाएंगे। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके आवेदक दूसरे चरण की लॉटरी के लिए 4 से 11 अगस्त तक स्कूल की पसंद अपडेट कर सकते हैं।
नहीं होगा नवीन आवेदन दर्ज करने का विकल्प
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दूसरे चरण के लिए आनलाइन आवेदन में स्कूलों की पसंद अपडेट करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें नए आवेदन दर्ज करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2021-22 के लिए पूर्व में आनलाइन आवेदन कर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया है सिर्फ वही आवेदक द्वितीय चरण की ऑनलाइन लाटरी प्रक्रिया में स्कूल की पसंद अपडेट करने के लिए पात्र होंगे। आवेदन में सिर्फ स्कूल की पसंद ही बदली जा सकेगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदक जिन्हें पहले चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ वही दूसरे चरण में शामिल होकर स्कूल की पसंद अपडेट कर अपना आवेदन अपडेट कर सकेंगे।