GWALIOR. वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर रिटर्न फाइल (income tax return file) करने की अंतिम तिथि (File Last Date) 31 जुलाई 22 है। जबकि कई लोग अपना रिटर्न विभिन्न कारणों से फाइल नहीं कर पाए हैं। इसलिए रिटर्न फाइल करने की अवधि को 30 सितम्बर तक बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। 25 जुलाई को एमपी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MP Chamber of Commerce and Industry) ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है, जिसमें वित्त मंत्री को बताया गया है कि ई-पोर्टल के ठीक तरह से कार्य नहीं करने के कारण कई करदाता अपनी रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पाए हैं।
इस बातों का किया जिक्र
इसके साथ ही आयकर के TDS और TCS के सर्टिफिकेट जून माह में ही लोगों को मिल पाएं इसलिए मिलान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण भी कई करदाता अपना रिटर्न अभी तक फाइल नहीं कर सके हैं। इसी के साथ 26AS और AIS के मिलान में काफी अंतर आ रहा है। जानकारी का मिलान नहीं हो पाने से भी कई लोगों को रिटर्न फाइल करने में समय लग रहा है।
30 सितम्बर तक डेट बढ़ाने की मांग की
चेम्बर के मानसेवी सचिव ने बताया कि इस मांगपत्र के जरिए केन्द्रीय वित्तमंत्री से पुरजोर मांग की गई है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर रिटर्न फाइल करने की अवधि को कम से कम 30 सितम्बर 22 तक बढ़ाया जाए। ताकि ऐसे आयकरदाता जो अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकें हैं, उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। उक्त अवधि को बढ़ाए जाने से निश्चित ही सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आयकर दाताओं को भी इससे राहत मिलेगी।