भोपाल. गृहविभाग ने 2 सितंबर को गणेश उत्सव (ganesh utsav) और ताजियों (tajiya) को देखते हुए नई गाइडलाइन (guideline) जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। गणेश मूर्ति (jhaki) और ताजियों के विसर्जन में केवल 10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू (night curfew) और अन्य प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे।
उल्लघंन करने पर कार्रवाई
गृह विभाग (home ministry) के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जिले के सभी कलेक्टरों को इन गाइनलाइन का पालन कराने के आदेश जारी किए है। अगर इन गाइडलाइन का उल्लघंन होता है तो प्रशासन धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। विभाग ने बताया कि कोरोना (corona) संक्रमण को देखते हुए सख्ती बरती गई है।
गृह विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की
1. प्रतिमा/ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30x45 फीट नियत किया जाता है।
2. झॉकी स्थल पर श्रद्वालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।
3. मूर्ति/ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन सम्बन्धित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
4. जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
5. कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी।
6. लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।