Bhopal. मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के आदेश जारी किया है। जिसमें क्लास 1 के पदों पर दिव्यांग उम्मीदवारों को 6% का आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ वित्तीय क्लास के ऑफिसर के लिए ही आरक्षण का प्रवधान था। वहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग में दिव्यागों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
2 से 6% हुआ आरक्षण
सरकारी नौकरी में दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण की व्यवस्था हैं। जिसमें नेत्रहीन, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित के लिए 2% का आरक्षण दिया जाता था लेकिन इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी गई थी। वहीं यह नियम पहले विशेष श्रेणी कर्मचारी सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रावधान में थे। जिसे अब क्लास वन के पदों पर भी जारी कर दिया गया है।
किसको कितना आरक्षण
जिसमें दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले के लिए 1.5% और लोको मोटर डिसेबिलिटी, जिससे सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के 1.5% आरक्षण का लाभ दिया गया है। वही ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी सहित बहु विकलांगता के लिए भी 1.5% आरक्षण दिया गया है।
क्या कहता है कानून
दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत सभी सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के क्रम में भरे जाने वाली द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवा और पदों में दिव्यांग के लिए 6% आरक्षण दिए गए है।