Gwalior. हालांकि स्थानीय निकायों के चुनावों (local body elections) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मेयर (Mayor) पद के उम्मीदवार सीधे जनता द्वारा मताधिकार (suffrage) से चुने जाएंगे। जबकि नगर पालिका (municipality) और नगर पंचायतों के अध्यक्ष निर्वाचित पार्षद करेंगे। अब इस निर्णय के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।
आपत्ति दर्ज की
नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट (high court) की ग्वालियर खंडपीठ में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं सत्यप्रकाशी परसेडिया (Satya Prakashi Parsedia) ने यह याचिका अपने एडवोकेट प्रतीप विसोरिया के माध्यम से दायर की है। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे अप्रत्यक्ष चुनावों पर आपत्ति दर्ज की है।
धारा 34 में संशोधन के बिना ही चुनाव कराए जा रहे
इस पर पैरवी करते वकील ने कहा कि महापौर की तरह यह चुनाव भी प्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए यानी जनता सीधे अपने वोट से नगर पालिका का अध्यक्ष चुने। उन्होंने बताया की नगर पालिका अधिनियम की धारा 34 में संशोधन के बिना ही चुनाव कराए जा रहे हैं। धारा 34 कहती है कि अध्यक्ष पद के लिए कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है वह चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में उसका पार्षद होना भी जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा।