BARWANI: HC ने पलटा राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, बकाया राशि चुकाए बगैर लड़ सकते हैं चुनाव

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sootr editor
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BARWANI: HC ने पलटा राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, बकाया राशि चुकाए बगैर लड़ सकते हैं चुनाव

BARWANI. हाईकोर्ट (High Court) की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench) ने राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का फैसला पलटा है...दरअसल बड़वानी (Barwani) जिला पंचायत सदस्य (Zila Panchayat Member) के लिए कांग्रेस (Congress) के दुर्गा सिंह वार्ड 2 से चुनावी मैदान में उतरे हैं...पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) का नामांकन जमा होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह (BJP Candidate Balwant Singh) ने उनके चुनाव (Elections) लड़ने पर आपत्ति (Objections) ली थी...दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी की राशि पंचायत में बकाया है...इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने उनका नामांकन (Nomination) निरस्त (Cancelled) कर दिया था...इसके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी....इस पर फैसला  (Judgment) देते हुए हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) को दुर्गा सिंह का नामांकन बहाल करने के आदेश दिए हैं...अब कांग्रेस प्रत्याशी बकाया राशि चुकाए बगैर चुनाव लड़ सकते हैं...