Jabalpur. हाईकोर्ट में सिविल जज और एडीजे अभ्यर्थियों की आंसरशीट सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस शील लागू और जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की युगलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जनहित याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक शाह ने पक्ष रखा। याचिका में मांग की गई थी सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत आंसरशीट किसी भी नागरिक को प्रदान कर सार्वजनिक की जाएं। दलील दी गई कि आंसरशीट किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, जिसे आरटीआई की धारा 8 के तहत दिए जाने से इनकार किय जाए। दलील दी गई कि जब न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी आरटीआई में दी जा सकती है तो सिविल जज और एडीजे परीक्षा की आंसरशीट क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा सकते। अभी हाईकोर्ट के नियम के तहत आंसरशीट सिर्फ संबंधित अभ्यर्थी को ही दी जा सकती है।